Supreme Court ने Ghaziabad के Harish Rana को दी इच्छामृत्यु की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने 11-03-2026 को अपने एक फैसले के तहत 31 साल के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी, जो 12 साल से अधिक समय से कोमा में है. इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरीश का आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए. पैसिव यूथेनेशिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मरीज को जान-बूझकर मरने दिया जाता है, इसके लिए उसे लाइफ सपोर्ट या जिंदा रखने के लिए जरूरी इलाज को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है.