मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है...सजा के खिलाफ कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की अर्जी कर दी है...सूरत सेशंस कोर्ट ने 11 बजे अपील पर अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की निचली कोर्ट के फैसले को 3 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती देते हुए। सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी की अपील पर सेशंस कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेरा ने फैसले को 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सूरत की सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी